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गुजरात में नवरात्रि गरबा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 22 हजार से अधिक आयोजनों पर पुलिस की नजर

Garba Festival: गुजरात में नवरात्रि के दौरान 22 हजार से अधिक गरबा आयोजनों के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महिला सुरक्षा के लिए शी-टीम तैनात रहेगी, जबकि साइबर सेल सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। आयोजकों के लिए सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं।
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Navratri Garba festival

AI Image-(ChatGpt)

Garba Festival 2026: आस्था के महापर्व नवरात्रि के दौरान रविवार से पूरे गुजरात में उत्साह और पारंपरिक गरबा की रंगत देखने को मिलेगी। शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में लोग गरबों का आनंद लें इसके लिए गुजरात पुलिस ने राज्यभर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है।

गुजरात पुलिस ने बताया कि राज्य के संवेदनशील महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में इस साल 22 हजार से अधिक गरबा आयोजन किए जाएंगे। राज्य में 364 पार्टी प्लॉट, 2,727 सार्वजनिक और 16,527 स्ट्रीट गरबा के बड़े आयोजन होंगे। इसमें बड़ी संख्या में खेलैया गरबा करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ज्ञानेन्द्र सिंह मलिक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस आयुक्तों (सीपी) को हाई अलर्ट पर रहने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पारंपरिक पोशाक में गरबा पंडालों में तैनात रहेगी 'शी-टीम'

पुलिस के तहत गरबा पंडालों में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। भीड़भाड़ वाले मार्गों, शॉपिंग जोन और पार्टी प्लॉट्स में सादे कपड़ों और यूनिफॉर्म में तैनात महिला पुलिस के अलावा, पारंपरिक परिधानों में भी गरबा ग्राउंड के भीतर महिला पुलिसकर्मियों की ‘शी-टीम’ लगातार निगरानी रखेगी। खेलैयाओं के भेष में आकर छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार या महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर मौके पर ही कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

सोशल मीडिया नजर रखेगी साइबर सेल की टीमें

त्योहारों के दौरान डिजिटल माध्यमों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, अश्लील सामग्री या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो-ऑडियो वायरल करने वाले असामाजिक तत्वों पर आधुनिक टूल्स के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की सख्त धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।

गरबा आयोजकों के लिए कड़े सुरक्षा नियम अनिवार्य

सभी गरबा आयोजकों को सुरक्षा के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट, पूरे परिसर में हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे, डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और ब्रेथ एनालाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है। पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षा कर्मचारी, महिला सुरक्षा कर्मचारी और ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के लिए स्वयंसवेक या सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपातकालीन स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें।