
गुरुग्राम में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर (Photo-IANS)
Gurugram Golf Course Road Hit-And-Run: गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर रविवार को 27 वर्षीय बाइक सवार युवती को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी है। पुलिस के मुताबिक, घटना के वीडियो फुटेज की जांच के बाद प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि कार चालक ने बाइक को जानबूझकर टक्कर मारी।
पीड़िता की पहचान शिवानी चौहान उर्फ सिया के रूप में हुई है। वह अप्रिलिया RS 457 बाइक चला रही थीं। शिवानी ने खुद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जिसमें एक कार उनकी बाइक की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और टक्कर के बाद वह सड़क पर गिरकर कुछ दूर तक घिसटती नजर आती हैं।
घटना के बाद आरोपी चालक के रिश्तेदार की ओर से शिवानी पर सहानुभूति हासिल करने के लिए ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने का आरोप लगाया गया था। शिवानी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उनका नाम सबके सामने आ चुका है।
उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड खेल रही हूं और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हूं। मैंने 2022 में दिल्ली के कालकाजी से नगर निगम का चुनाव लड़ा था। मैं उस समय सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी। दिल्ली में बहुत से लोग मुझे जानते हैं। अब मेरी पहचान सामने आ गई है और मैं अपने लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी।
शिवानी ने गुरुग्राम के कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने आरोपी चालक के साथ कार में मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।
बाइक सवार पीड़िता शिवानी ने कहा कि कार में दो और लोग थे। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी।
उन्होंने बताया कि हादसे में उन्हें चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने उन्हें MRI तथा एक्स-रे कराने की सलाह दी है।
पुलिस के अनुसार, गोल्फ कोर्स रोड पर शिवानी और कार सवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कार ने बाइक को टक्कर मार दी। गुरुग्राम के DCP (ईस्ट) संदीप कुमार ने कहा कि उपलब्ध वीडियो फुटेज में कार चालक द्वारा बाइक को साइड से टक्कर मारना दिखाई देता है। पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया कृत्य माना है। पीड़िता ने भी पुलिस को बताया है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई।
इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है, के साथ-साथ पीछा करने (stalking) और महिला की गरिमा/मर्यादा के खिलाफ कृत्य से संबंधित धाराएं भी मामले में जोड़ी हैं।
इस मामले में कल्याण बैंसला (33) और उसके चचेरे भाई लवनीश को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
Updated on:
16 Sept 2026 05:05 pm
Published on:
16 Sept 2026 05:05 pm
