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इंडिगो यात्रियों के लिए बड़ा फैसला; एयरलाइन को रिफंड करने के निर्देश दिए, समयसीमा भी कर दी तय

Indigo Flight Refund: इंडिगो एयरलाइन में आ रही परेशानियों के चलते, केंद्र ने एयरलाइन को रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला देशभर में हवाई अड्डों के बाहर हो रहे प्रदर्शन के बाद लिया गया है। साथ ही, निर्देश में समयसीमा का पालन करने को कहा गया है।

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एयरलाइन को रिफंड करने के दिए निर्देश

एयरलाइन को रिफंड करने के दिए निर्देश (Photo-IANS)

Indigo Flight Cancellation: देशभर में इंडिगो एयरलाइन के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देशभर में इंडिगो एयरलाइन की हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। इस दौरान यात्रियों को उनकी फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइन को प्रभावित यात्रियों के पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही यात्रा योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर कोई भी शुल्क न लगाने के भी निर्देश दिए हैं। उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी कर रिफंड की समयसीमा रविवार, रात 8 बजे तक की दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि मंत्रालय एयरलाइन के साथ बातचीत कर रहा है और यात्रियों की मदद के लिए समाधान पर काम कर रहा है।

1 लाख रुपये बढ़ा किराया किया नियंत्रित

देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी द्वारा उड़ानें रद्द करने के कारण दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु आदि कुछ मार्गों पर हवाई किराया 1 लाख रुपये तक बढ़ गया था। उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को बढ़े किराए से राहत देने के लिए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग किया है।

FDTL नियम बना बड़ी वजह

पायलटों के काम करने के समय में हुए बदलाव के कारण देशभर में हवाई अड्डों पर कई उड़ानें रोक दी गई थीं। इसके बाद यात्रियों के परेशान होने पर यह नियम वापस ले लिया गया था। इस पर इंडिगो ने कहा कि पायलटों के शेड्यूल में आए बदलाव के कारण उड़ानों में कमी आई थी। एयरलाइन ने दावा किया है कि 10 फरवरी 2026 तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। साथ ही उड़ानें पहले की तरह सुचारू रूप से चलेंगी।

समय पर भुगतान न होने पर कार्रवाई की जाएगी

अपने बयान में मंत्रालय ने यह अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए धन वापसी की प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर को रात 8:00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या गैर-अनुपालन पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर यात्रियों से अलग किए गए सामान का पता लगाने और उन्हें उनके आवासीय या चुने हुए पते पर पहुंचाने का भी निर्देश दिया है।