
gurpatwant singh pannun
खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केंद्र सरकार को झटका लगा है। इंटरपोल ने कनाडा स्थित संस्थापक और खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार के खिलाफ आतंकी आरोपों पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत के दूसरे अनुरोध को खारिज कर दिया है। इंटरपोल ने स्वीकार किया कि हाई प्रोफाइल सिख अलगाववादी है। बताया जा रहा है कि इंटरपोल में भारतीय अधिकारियों द्वारा गुरपतवंत सिंह के खिलाफ अपर्याप्त जानकारी पेश करने की वजह से भारत को निराशा मिली है।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, भारतीय अधिकारी पन्नू के खिलाफ ठोस जानकारी देने में विफल रहे। इसलिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। भारत की तरफ से यह दूसरी बार अपील की थी। इंटरपोल ने यह भी संकेत दिया कि यूएपीए (UAPA) कानून दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का प्रयोग आलोचकों, अल्पसंख्यक समूहों और अधिकार कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है।
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल ने स्वीकार किया कि पन्नून एक हाई-प्रोफाइल सिख अलगाववादी है और एसएफजे एक ऐसा समूह है जो एक स्वतंत्र खालिस्तान की मांग करता है। उन्होंने कहा यह निष्कर्ष निकाला है कि पन्नू की गतिविधियों का एक स्पष्ट राजनीतिक आयाम है, जो इंटरपोल के संविधान के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस का विषय नहीं हो सकता है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, भारत के अनुरोध पर पन्नू द्वारा दायर एक आवेदन पर फैसला सुनाने और भारतीय अधिकारियों से प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के बाद इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग ने अगस्त में भारत को अपने फैसले से अवगत कराया। जून के अंत में आयोजित एक सत्र के दौरान आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा अपराध की आतंकवादी प्रकृति और पन्नू की संभावित सक्रिय और आतंकवादी गतिविधियां दिखाने के लिए अपर्याप्त जानकारी पेश की गई है।
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संस्थापक और खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस का स्वघोषित सरगना गुरपतवंत सिंह विदेश में बैठकर पंजाब और हरियाणा में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रचता रहा है। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च पर खालिस्तान समर्थकों के हमले और हिंसक झड़प में पन्नू का अहम रोल है। 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने पन्नू को संशोधित UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया है।
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Published on:
12 Oct 2022 08:07 am
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