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वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने से पहले रखें ध्यान, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Published: Oct 23, 2021 11:47:56 am

कोरोना काल के बीच Mata Vaishno Devi के दर्शनों के खुलने के बाद से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शनों के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। नवरात्रि के बाद एक बार फिर सरकार ने वैष्णो देवी दर्शनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में दर्शनों की योजना बना रहे हैं तो एक बार इस गाइडलाइन को जरूर देख लें

Mata Vaishno Devi yatra
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का असर लगातार कम हो रहा है। यही वजह है कि धार्मिक स्थलों पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। इसी कड़ी में माता वैष्णो देवी ( Mata Vaishno Devi ) का दरबार भी शामिल है। जहां बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोविड19 का खतरा अब भी टला नहीं है, लिहाजा प्रशासन और सरकार सख्त नजर आ रहे हैं।
नवरात्रि पर ही वैष्णो देवी के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। वहीं अब लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। ऐसे में आप भी वैष्णो देवी के दर्शनों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो एक बार फिर प्रशासन के नए दिशा निर्देशों को जरूर देख लें।
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वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लगातार बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लिहाज नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में आगमन के लिए RT-PCR/ रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। यानी बाहरी राज्यों से आने वालों को कटरा में तभी एंट्री मिलेगी जब उनके पास 72 घंटों के अंदर की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से जारी आदेश में आगे बताया गया है कि केवल उन तीर्थयात्रियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोई COVID लक्षण नहीं दिखाई देंगे।

सिर्फ इन तीर्थयात्रियों को मिलेगी मंजूरी
आदेश में कहा गया है, सिर्फ उन तीर्थयात्रियों को मंदिर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिनमें Covid -19 संबंधित कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे।
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यूटी के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, Covid-19 के उचित व्यवहार/SOP का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, यह देखने के बाद आया है कि केंद्र शासित प्रदेश में COVID-19 मामलों में एक असमान प्रवृत्ति है और सभी जिलों में मौजूदा कोरोना के रोकथाम उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है।

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