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‘क्या क्रिकेटर्स को पता है वे नॉन-वेज चाय पी रहे हैं?’, MCA की कैंटीन में कॉकरोच-मक्खियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी

MCA की कैंटीन में कॉकरोच और मक्खियां मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने FDA को पांच रेस्टोरेंट की दोबारा जांच के निर्देश दिए।
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मुंबई

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Rahul Yadav

Aug 25, 2026

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बॉम्बे हाईकोर्ट बिल्डिंग (फोटो - https://bombayhighcourt.gov.in/bhc)

Bombay High Court: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की कैंटीन में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने यहां चल रहे पांच रेस्टोरेंट की रसोई में कॉकरोच और मक्खियां मिलने पर सवाल उठाए। मामले की सुनवाई 25 अगस्त 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के सामने हुई। अदालत ने मजाकिया अंदाज में पूछा, “क्या क्रिकेटर्स को पता है कि वे नॉन-वेज चाय पी रहे हैं?” अदालत ने कहा कि रसोई में कॉकरोच और मक्खियां मिलना गंभीर मामला है।

पांच रेस्टोरेंट के लाइसेंस किए गए थे निलंबित

यह मामला बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित MCA परिसर का है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने यहां चल रहे पांच रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। FDA की जांच में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े गंभीर उल्लंघन सामने आए थे। जांच के दौरान रसोई में कॉकरोच और मक्खियां मिली थीं। इसके अलावा फर्श गंदा और फिसलन भरा पाया गया था। FDA के मुताबिक, रसोई की स्थिति खाद्य सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं थी। MCA ने FDA की इस कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

गंभीर उल्लंघन हो तो तुरंत लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं

MCA की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि FDA को लाइसेंस निलंबित करने से पहले सुधार के लिए नोटिस देना चाहिए था। इससे रेस्टोरेंट को कमियां दूर करने का मौका मिल सकता था। अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में स्वच्छता नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलता है तो FDA लाइसेंस को तुरंत निलंबित कर सकता है। अदालत ने FDA की कार्रवाई की सराहना भी की। कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।

FDA गुरुवार को फिर करेगा जांच

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को पांचों रेस्टोरेंट की गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि तब तक MCA को परिसर की सफाई करनी होगी। दोबारा जांच में अगर सभी कमियां दूर मिलती हैं तो लाइसेंस निलंबन पर आगे विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी रेस्टोरेंट ने अगर अपनी कमियां दूर कर ली हैं तो निलंबन आदेश को अनिश्चित समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। FDA का उद्देश्य कमियों को दूर कराना है।

खिलाड़ियों के लिए चाय-कॉफी की व्यवस्था

सुनवाई के दौरान MCA की ओर से कहा गया कि पांचों रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से मैदान पर आने वाले क्रिकेटरों को चाय तक नहीं दी जा रही है। इस पर अदालत ने MCA को वेंडिंग मशीन से चाय और कॉफी देने की अनुमति दी। हालांकि, खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले में रेस्टोरेंट की दोबारा जांच के बाद ही आगे का फैसला होगा।

रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी पर भी सवाल

FDA ने अदालत को बताया कि इन पांच रेस्टोरेंट को शिर्के इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की दूसरी कंपनी चला रही थी। हालांकि, इन रेस्टोरेंट के लाइसेंस MCA के नाम पर जारी किए गए थे। अदालत ने MCA और निजी कंपनी के बीच हुए समझौते पर भी FDA को गौर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर यह समझौता कानूनी रूप से सही है तो FDA को मामले में व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त 2026 को होगी।