
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (photo-patrika)
2011 और उसके बाद के बैच वाले इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारियों के लिए जरुरी सूचना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नेआईपीएस अधिकारियों के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) के रैंक पर या केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) या समकक्ष पद पर पैनल में शामिल होने के लिए कम से कम दो साल की सेंट्रल डेपुटेशन पूरी करना अनिवार्य कर दिया है।
यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों पर लागू होगा। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों को केंद्र सरकार में सीनियर लीडरशिप पदों के लिए विचार किए जाने से पहले उन्हें पर्याप्त सेंट्रल-लेवल का अनुभव हो।
28 जनवरी को गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह पत्र सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है। जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित दिशानिर्देश को अपने-अपने कैडर में सेवारत सभी आईपीएस अधिकारियों के संज्ञान में लाएं।
इस सूचना की प्रतियां सभी राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशक, गृह मंत्रालय के केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) से अनुरोध किया गया है कि वह इस सूचना को 'व्हाट्स न्यू' सेक्शन के तहत आधिकारिक आईपीएस वेबसाइट पर अपलोड करे।
Published on:
31 Jan 2026 01:00 pm
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