
फैसल खान, Photo- patrika
Khan Sir Anticipatory Bail: पटना की एक सिविल कोर्ट ने बुधवार को खान सर के नाम से मशहूर कोचिंग टीचर फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला एक अन्य कोचिंग संचालक रोशन आनंद के साथ हुए विवाद से जुड़ा है। इस मामले में फैसला 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। यह सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रूपेश देव की अदालत में हुई। बुधवार की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले के अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से अपनी दलीलें पेश कीं।
खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स की ओर से दायर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले पर पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें लगभग 40 मिनट से अधिक समय तक बहस चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद कोर्ट ने बाकी दलीलों के लिए बुधवार का दिन तय किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले की पूरे देशभर में चर्चा रही। वहीं इस बहुचर्चित केस में खान सर की याचिका पर 10 जुलाई को कोर्ट का आदेश आने की उम्मीद है।
खान सर के वकील रजत सिंह ने बताया कि मंगलवार को हुई बहस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खान सर के एक बॉडीगार्ड के पास मौजूद हथियार का लाइसेंस भी शामिल था। उन्होंने कहा कि मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए कोर्ट ने बाकी दलीलों के लिए बुधवार का समय तय किया था। यह मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए।
यह विवाद 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर और 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' चलाने वाले रोशन आनंद शामिल थे। घटना के दौरान एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई और तोड़-फोड़ के आरोप हैं।
खान सर ने आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था और बाद में सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, जिसके चलते खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की।
Updated on:
08 Jul 2026 09:43 pm
Published on:
08 Jul 2026 09:43 pm
