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Sanjay Singh Bail: संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट से जमानत, पत्नी ने भरा बॉन्ड, कोर्ट ने तय कीं जमानत की शर्तें

Sanjay Singh Bail: कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा। वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे।

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Sanjay Singh Bail: दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। शीर्ष कोर्ट से जमानत के कागज ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंच गए है। आप नेता सजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रकिया शुरू हो गई है। उनकी पत्नी ने दो लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड भरा है। कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।


कोर्ट से सशर्त जमानत

निचली अदालत ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय की। पहली शर्ते यह है कि संजय जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही जांच में भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जा सकेंगे संजय

कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह पर अभी मामला चल रहा है ऐसे में वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर वे दिल्ली-एनसीआर छाड़ते है तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम ईडी और जांच अधिकारी के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें।

पत्नी ने भरा लाख का बॉन्ड

2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड उनकी पत्नी ने भरा है। संजय सिंह वकील ने कहा कि संजय की पत्नी यहां जमानती के तौर पर हैं। हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है। उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया था, जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है। रिहा होते ही सबसे पहले मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे।

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