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भारत में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली कठोर कारावास की सजा, 20 साल तक खाएंगे हवालात की रोटी, क्या है मामला?

भारत में एक विशेष अदालत (Special Court) ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल कठोर कारावास की सजा (Sentence of rigorous imprisonment) हुई है। सजा पाने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिक करांची के निवासी हैं। इन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

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भारत

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Vinay Shakya

Apr 25, 2026

MP High Court

MP High Court- सांकेतिक इमेज

Pakistani Nationals Sentenced to Rigorous Imprisonment: भारत में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल कठोर कारावास की सजा हुई है। जेल की सजा के साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गुजरात के कच्छ जिले की एक विशेष अदालत ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को यह सजा सुनाई है। यह सजा भारत की समुद्री सीमा के रास्ते 380 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन की तस्करी (Heroin trafficking) की कोशिश करने के मामले में दी गई है।

भारतीय युवाओं के लिए साजिश करने वालों को सजा

कच्छ जिले में विशेष NDPS कोर्ट ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट के तहत दोषी माना है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश वी.ए. बाधु ने की। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई भारत के युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें नशे की लत में धकेलने की साजिश का हिस्सा थी। यह साजिश देश को कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की सप्लाई की एक सुनियोजित रणनीति को दर्शाता है।

करांची के निवासी हैं सभी पाकिस्तानी नागरिक

स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद इमरान मोहम्मद तारिक वाघेर, दानिश मोहम्मद हुसैन कच्छी वाघेर, सागर मोहम्मद कच्छी वाघेर, इस्माइल इब्राहिम बडाला, मोहम्मद साजिद मोहम्मद हुसैन याकूबलाला कुंगरा और अशफाक मोहम्मद इशाक वाघेर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सजा पाने वाले सभी पाकिस्तानी करांची के निवासी हैं। इस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 203 दस्तावेजी सबूत पेश किए और 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मुख्य जिला सरकारी वकील एच.बी. जडेजा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। सभी सबूतों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लागया है।

क्या है पूरा मामला?

कच्छ जिले में विशेष NDPS कोर्ट ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2021 का है। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड को डिप्टी SP भावेश रोजिया से सूचना मिली थी कि अल हुसैनी नाम की एक पाकिस्तानी नाव करांची से हेरोइन की खेप लेकर आ रही है। यह खेप जखाऊ तट से करीब 35 समुद्री मील दूर पहुंचाई जानी थी। सूचना के आधार पर ATS ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर 18 से 20 दिसंबर 2021 के बीच संयुक्त ऑपरेशन चलाया।

संयुक्त अभियान में 20 दिसंबर की सुबह करीब 2:30 बजे अरब सागर में निगरानी के दौरान एक संदिग्ध नाव रडार पर दिखाई दी। इसके बाद तटरक्षक बल ने नाव को घेर लिया, जिसमें 6 लोग सवार थे। नाव पर सवार सभी लोगों को हिरासत में लिया गया और तलाशी के दौरान 5 बड़े बैग बरामद हुए, जिनमें कुल 76,936 ग्राम हेरोइन थी। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 384.68 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके बाद ATS के पुलिस इंस्पेक्टर एम.सी. नायक की शिकायत पर NDPS एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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