scriptSupreme Court Delhi Deputy CM Manish Sisodia No relief AAP will now go to High Court in CBI arrest case Delhi liquor Scam | मनीष सिसोदिया को Supreme Court से राहत नहीं, CBI गिरफ्तारी मामले में अब हाईकोर्ट जाएगी AAP | Patrika News

मनीष सिसोदिया को Supreme Court से राहत नहीं, CBI गिरफ्तारी मामले में अब हाईकोर्ट जाएगी AAP

locationनई दिल्लीPublished: Feb 28, 2023 05:17:39 pm

शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार की है। पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जानें मामला क्या है?

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मनीष सिसोदिया को Supreme Court से राहत नहीं, CBI गिरफ्तारी मामले में अब हाईकोर्ट जाएगी AAP
दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही यह निर्देश दिया कि, वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बात को रखें। साथ ही दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, यह अच्छी व स्वस्थ परम्परा नहीं है कि, सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई जाए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पाल करते हुए कहाकि, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और मनीष सिसोदिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पूर्व मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। प्रारंभ में, मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि, वह हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल सुनवाई पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने तब कहा कि, Supreme Court मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करेगी।
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