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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, तीसरे बच्चे पर महिला कर्मचारियों को मिलेगी 365 दिन की मैटरनिटी लीव

Tamil Nadu Maternity Leave: तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। तीसरे बच्चे पर भी अब 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 18, 2026

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तमिलनाडु मुख्यमंत्री, विजय (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Tamil Nadu 365 Days Maternity Leave: तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन यानी एक साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अभी तीसरे बच्चे के लिए अधिकतम 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। सरकार ने यह घोषणा विधानसभा में की। राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन

तमिलनाडु में अभी जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मातृत्व छुट्टी मिलती है। वहीं, जिनके दो या उससे ज्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते यानी 84 दिन की छुट्टी मिलती है। अब सरकार ने तीसरे बच्चे के मामले में भी छुट्टी की अवधि बढ़ाकर 365 दिन करने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में बताया गया कि महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए मौजूदा 12 हफ्ते की मातृत्व छुट्टी को बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर फैसला

राज्य सरकार ने इस फैसले को अपनी कल्याणकारी नीतियों से जोड़ा है। सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। राज्य के मंत्री डी. सरथकुमार ने विधानसभा में विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस फैसले की घोषणा की।

पहले दो बच्चों के लिए पहले से मिलती है एक साल की छुट्टी

तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि को पिछले कुछ सालों में कई बार बढ़ाया है। पहले यह छुट्टी 90 दिन थी। इसके बाद 2011 में इसे बढ़ाकर छह महीने किया गया। 2016 में छुट्टी की अवधि बढ़ाकर नौ महीने की गई। जुलाई 2021 में इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया। अब इसी एक साल की छुट्टी का लाभ तीसरे बच्चे के जन्म पर भी दिया जाएगा।

जल्द जारी होगा सरकारी आदेश

सरकार की विधानसभा में घोषणा के बाद अब इस फैसले को लागू करने के लिए विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि फैसले को लागू करने की प्रक्रिया और नियमों को लेकर विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद तमिलनाडु की नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए भी एक साल की मैटरनिटी लीव का लाभ मिल सकेगा।