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Waqf Bill: कब्जे वाली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मांगा ब्योरा, एक्शन में संसदीय समिति

Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है।

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Waqf Amendment Bill

Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। सच्चर कमेटी ने इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया था। समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी भी मांगी है। अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि वह तय कर सकते हैं कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं। प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून में कई अन्य बदलाव कर इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करता है।

विवादित संपत्तियों की जानकारी भी मांगी

समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है, जहां सरकारी विभागों का संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ बोर्ड के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली इस समिति को बता चला है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों की जानकारी दी गई थी। समिति ने इन राज्यों से मौजूदा स्थिति का ब्योरा मांगा है।

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2005 में हुआ था सच्चर मिति का गठन

आपको बता दें कि 20 साल पहले 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन संप्रग सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया था। बीते माह 28 नवंबर को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही इस समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।

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