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लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष के 50000 रिश्वत मामले में चालान पेश

Lokayukta action: लोकायुक्त ने जावद जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया...।

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challan presented in Rs 50000 bribe case of BJP supported janpad adhyaksha

mp news: मध्यप्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए जावद जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण के खिलाफ स्पेशल कोर्ट नीमच में चालान पेश किया है। भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण को मार्च 2023 में लोकायुक्त की टीम ने 50,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।

भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष के खिलाफ चालान पेश

जावद तहसील के खोर के सरपंच बलराम जाट ने लोकायुक्त को शिकायत दी थी कि ग्राम पंचायत खेड़ा राठौड़ में भवन निर्माण की 5 लाख रूपये राशि को स्वीकृति के बदले जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण 50,000 रूपये रिश्वत मांग रहे हैं। इस शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने 21 मार्च 2023 को जावद जनपद कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनपद अध्यक्ष चारण को रंगे हाथ 50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था। लोकायुक्त पुलिस ने विस्तृत जांच और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत में चालान पेश कर दिया है।

कानून प्रक्रिया और क्या हो सकती है सजा ?

एसपी लोकायुक्त आनंद यादव ने बताया कि विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट विभाग को भेज दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा चारण को पद से हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं अगर कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो लोकायुक्त आरोपों की जांच कर अदालत में चालान पेश करता है। विशेष अदालत शिकायत की जांच कर आरोपी को सुनवाई का मौका देती है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर पद से हटाया जा सकता है और चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 13(1)(D) व 13(2)(E) के तहत सजा व दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड भी संभव।