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37 KG सोना, 1100 एकड़ जमीन… फंसे भाजपा विधायक, कोर्ट ने कहा- सबूत पर्याप्त हैं और भेजा नोटिस

BJP MLA Karnail Singh: दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत पर भाजपा विधायक करनैल सिंह को समन जारी किया है। 37 किलो सोना बरामदगी के 'झूठे' दावों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

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Delhi court issues notice to BJP MLA Karnail Singh

भाजपा विधायक करनैल सिंह

BJP MLA Karnail Singh:दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक करनैल सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उन्हें तलब किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया विधायक के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए सबूत मौजूद हैं। यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की शिकायत पर आधारित है।

आपको बता दें कि अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) ने सत्येंद्र जैन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। जैन का आरोप है कि पिछले साल 19 जनवरी को एक टीवी डिबेट के दौरान करनैल सिंह ने उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियां की थीं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि ये टिप्पणियां 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गई थीं। बता दें कि करनैल सिंह ने इसी चुनाव में उत्तर दिल्ली की शकूरबस्ती सीट से सत्येंद्र जैन को हराया था।

37 किलो सोना और 1100 एकड़ जमीन का दावा

सत्येंद्र जैन की शिकायत के मुताबिक, करनैल सिंह ने टीवी शो पर दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जैन के घर छापेमारी के दौरान 37 किलो सोना बरामद किया है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री के पास भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की कमाई से खरीदी गई 1100 एकड़ जमीन है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और ईडी की प्रेस रिलीज का बारीकी से अध्ययन किया। जज ने पाया कि विधायक द्वारा किए गए दावों का ईडी के किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड या प्रेस नोट में कोई समर्थन नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की छवि धूमिल करने के लिए जानबूझकर तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं।

8 अप्रैल को अनिवार्य पेशी

एसीजेएम दलाल ने भाजपा विधायक करनैल सिंह को नोटिस जारी करते हुए 8 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अदालत अब इस मामले में आपराधिक मानहानि की प्रक्रियाओं के तहत आगे की सुनवाई करेगी। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर वार-पलटवार का दौर शुरू होने की संभावना है।

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