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लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, अपमानजनक पोस्ट और निजी तस्वीरें वायरल करने का मामला

Anjali Birla: दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला अंजलि के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट और निजी तस्वीरें वायरल करने से संबंधित था।

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Anjali Birla: लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, अपमानजनक पोस्ट और निजी तस्वीरें वायरल करने का मामला

Anjali Birla: लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, अपमानजनक पोस्ट और निजी तस्वीरें वायरल करने का मामला

Anjali Birla: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) अधिकारी अंजलि बिरला की मानहानि याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। इस दौरान अदालत ने अंजलि के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ सभी अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही अंजलि की याचिका पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स कॉर्प’ (पूर्व में ट्विटर) और गूगल को बची हुई अंजलि के ‌खिलाफ वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स भी हटाने का आदेश दिया है। यह मामला पिछले साल हाईकोर्ट के संज्ञान में आया था।

साल 2024 में अंजलि बिरला ने दायर की थी मानहानि की याचिका

दरअसल, साल 2024 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि सोशल मीडिया से उन पोस्ट्स को हटाया जाए। जिनमें उनपर यह झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने UPSC परीक्षा अपने पिता के प्रभाव से पास की थी। सोशल मीडिया पोस्ट बेहद अपमानजनक हैं। उनमें कहा गया है कि पिता के प्रभाव के बल पर ही उनका पहले प्रयास में ही चयन हो गया। अंजलि के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2019 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा दी थी और आरक्षित सूची के आधार पर IRPS में नियुक्त हुई थीं। नियुक्ति पूरी तरह मेरिट आधारित थी और उस पर सवाल उठाना बिलकुल अनुचित और अपमानजनक है।

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इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में एक अंतरिम आदेश जारी कर एक्स कॉर्प और गूगल को अंजलि बिरला से जुड़ी मानहानि से संबंधित सभी पोस्ट्स हटाने का निर्देश दिया था। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई में एक्स कॉर्प और गूगल के वकील ने कोर्ट को बताया कि अंजलि के खिलाफ 16 में से 12 पोस्ट्स को हटाया जा चुका है और बाकी 4 पोस्ट्स को प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया गया है। इसपर कोर्ट ने शेष पोस्ट्स को भी स्थायी रूप से हटाने का आदेश जारी किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?

मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि यदि अंजलि भविष्य में कोई और आपत्तिजनक पोस्ट्स उनके संज्ञान में लाती हैं तो प्लेटफॉर्म्स को उन्हें भी हटाना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की पोस्टिंग का उद्देश्य और उसकी भाषा अनुचित है। क्योंकि अंजलि की नियुक्ति 2021 में हो चुकी थी और अब सालों बाद इन आरोपों का कोई औचित्य नहीं बनता। इस दौरान कोर्ट में अंजलि बिरला के वकील ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया ट्वीट्स अपने आप में मानहानिकारक और गलत थे और वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए लापरवाही से किए गए थे। उन्हें वायरल होने या प्रसारित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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अंजलि के वकील ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर चलाया गया यह अभियान न केवल उनकी प्रतिष्ठा बल्कि उनके परिवार और पिता की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला की निजी तस्वीरें वायरल कर उन्हें मॉडल बताया गया था। इस मुद्दे को लेकर साइबर अपराध विभाग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाले कंटेंट को न तो पोस्ट किया जा सकता है, न ही साझा। इससे पहले अंजलि बिरला के वकील ने बताया कि साल 2021 में भी अंजलि के खिलाफ ऐसे आरोप सामने आए थे, लेकिन इसकी शिकायत पर बाद में मामला शांत हो गया था।