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Delhi High Court Notice Kejriwal:दिल्ली आबकारी नीति (कथित शराब घोटाला) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने अवमानना मामले में सभी नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
यह नोटिस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही के तहत जारी किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा और न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक सोची-समझी साजिश के तहत अपमानजनक अभियान (Orchestrated Social Media Campaign) चलाया था।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा मामले को रेफर किए जाने के बाद, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने आज (19 मई 2026, मंगलवार) इस आपराधिक अवमानना मामले पर सुनवाई की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सहित नामजद सभी 'आप' नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को केस से अलग (Recuse) करने की 'आप' नेताओं की मांग को एक विस्तृत आदेश के जरिए खारिज कर दिया था। जस्टिस शर्मा का आरोप है कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके सोशल मीडिया विंग ने जजों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेहद 'अपमानजनक और आपत्तिजनक' पोस्ट साझा किए।
हाईकोर्ट द्वारा जारी इस आपराधिक अवमानना नोटिस में आम आदमी पार्टी (AAP) के जिन 7 बड़े नामों को पक्षकार बनाया गया है, उनमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली 'आप' के अध्यक्ष व मंत्री सौरभ भारद्वाज, पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, पूर्व विधायक विनय मिश्रा और पार्टी के सोशल मीडिया ऑपरेशन्स हेड देवेश विश्वकर्मा शामिल हैं।
Updated on:
19 May 2026 11:58 am
Published on:
19 May 2026 11:51 am
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