
मीट शॉप के लिए जारी किए गए नए नियम। फोटो सोर्स-Ai
New Rules For Meat Shops: मीट की दुकानों के लिए नए और सख्त नियम गुरुग्राम नगर निगम ने जारी किए हैं। इन नियमों के मुताबिक मीट की दुकान संचालक को शॉप का लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई गई है।
दरअसल, शहर में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानूनी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने हाल ही में निगमायुक्त प्रदीप दहिया से मुलाकात की।इस दौरान अवैध मीट दुकानों पर कार्रवाई की मांग की गई।
मुलाकात के दौरान निगमायुक्त ने समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया था कि संबंधित विषय में कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी मीट की दुकानदारों को निगम से वैध लाइसेंस नए नियमों के तहत लेना होगा। बिना लाइसेंस के चलने वाली सभी मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
-दुकान के सामने कांच का कवर लगाना जरूरी
-दुकानदारों को बताना होगा 'झटका या हलाल' किस तरह का मांस बेच रहे हैं?
-दुकानदारों को सार्वजनिक करना होगा कि मांस कहां से खरीदा है।
-अवैध कटाई पर होगी कानूनी कार्रवाई।
गुरुग्राम में खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार सफाई में लापरवाही करता है तो दो लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Updated on:
30 Aug 2025 04:46 pm
Published on:
30 Aug 2025 02:59 pm
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