
निर्मला सीतारमण पेश करेंगी टैक्स संशोधन बिल | फोटो सोर्स- ANI
Tax Bill 2026: संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आज वित्तीय ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले होने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन की संशोधित कार्य सूची के अनुसार 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश करने वाली हैं। इस नए विधेयक के जरिए देश के पेमेंट सिस्टम, इनकम टैक्स और फाइनेंस एक्ट से जुड़े नियमों में नए बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सीधा मकसद आम लोगों और कारोबारियों के लिए नियमों को आसान और आज के समय के हिसाब से बेहतर बनाना है।
वित्त मंत्री सदन के सामने इस विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगेंगी और फिर इसे पटल पर रखेंगी। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम 2026 की व्यवस्थाओं में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए 'आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026' को तुरंत लागू करने की वजहों को स्पष्ट करने वाला एक विशेष व्याख्यात्मक बयान भी सदन की मेज पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखा जाएगा।
टैक्स बिल के अलावा आज संसद में अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत बजट से ज्यादा हुए खर्चों के निपटारे और उस पर संसदीय मंजूरी पाने के लिए सदन में यह प्रक्रिया रखी गई है। चर्चा पूरी होते ही वित्त मंत्री सीतारमण विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पेश करेंगी, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त खर्चों को वैधानिक स्वीकृति मिल सके।
संसद में आज 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' पर भी विचार किया जाएगा और इसे पारित कराने का कार्यक्रम है। दरअसल, आजकल ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग का दायरा काफी तेजी से बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने कागजी दौर के कानूनों की जगह अब डिजिटल दौर के बैंकिंग रिकॉर्ड्स और सबूतों को अदालत में कानूनी मान्यता व मजबूती देने के लिए यह नया ढांचा तैयार किया जा रहा है।
संसदीय कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हुए आज कई केंद्रीय मंत्री अपनी-अपनी समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति सदन के सामने पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी भूमि संसाधन विभाग की सिफारिशों पर रिपोर्ट रखेंगे, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से जुड़े क्रियान्वयन का ब्योरा साझा करेंगे। दिन की कार्यवाही में नियम 377 के तहत जनहित के मुद्दे भी उठाए जाएंगे, जिसके बाद शेष विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे।
Updated on:
04 Aug 2026 09:10 am
Published on:
04 Aug 2026 08:30 am
