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अवैध कॉलोनी पर निगम का का चला बुलडोजर तीन कॉलोनाइजरों पर एफआईआर

अमीरगंज सहित तीन क्षेत्रों में सख्ती, बिना अनुमति निर्माण पर जेसीबी से कार्रवाई, मचा हडक़ंप

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कटनी

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Balmeek Pandey

Feb 25, 2026

Municipal Corporation took action against illegal plotting

Municipal Corporation took action against illegal plotting

कटनी. शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण के प्रकरणों को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर कॉलोनी सेल एवं अतिक्रमण अमले ने वार्ड क्रमांक 45 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड अंतर्गत अमीरगंज क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की निर्माणाधीन संरचनाओं पर जेसीबी चलाकर कच्चे मार्ग एवं विकास कार्यों को ध्वस्त किया। संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित कॉलोनी में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सडक़ एवं अन्य विकास कार्य कराए जा रहे थे, जो नगर निगम नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने बताया कि पूर्व में भी कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर वैधानिक अनुमति प्रस्तुत करने एवं निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और पुन: निर्माण की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

तीन कॉलोनाइजरों पर प्राथमिकी के निर्देश

निगम प्रशासन ने अवैध कॉलोनी निर्माण के तीन अन्य मामलों में संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाना व माधवनगर थाना को पत्र प्रेषित किए हैं। इनमें सावरकर वार्ड, जगमोहन दास वार्ड तथा विश्राम बाबा वार्ड अंतर्गत बिना अनुमति प्लॉट काटकर सडक़ निर्माण एवं कॉलोनी विकास पाया गया, जो मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 एवं मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत दंडनीय अपराध है। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध कॉलोनियों का विकास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में निरंतर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड या संपत्ति क्रय करने से पूर्व उसकी वैधानिक स्वीकृति, लेआउट अनुमोदन और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की जांच अवश्य करें, अन्यथा भविष्य में कानूनी और सुविधागत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

यहां हुई है कार्रवाई

यहां हुई कार्रवाई सावरकर वार्ड अंतर्गत खसरा नंबर 607/8क, 607/5, 603, 605, 606/1, तथा 606/2 कुल रकवा लगभग 1.50 एकड़ भूमि में भू-स्वामी द्वारा लगभग 200 मीटर लंबी सडक़ मलमा, डस्ट डालकर अवैध कॉलानी का निर्माण किया जाना पाया गया। वहीं एक अन्य प्रकरण में जगमोहन दास वार्ड चडडा कॉलेज के पीछे खसरा नंबर 462/7, 463/19 एवं 464/5 कुल रकवा 0.633 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत कालोनी का निर्माण किया जाना पाया गया। विश्राम बाबा वार्ड अंतर्गत खसरा नंबर 1401/2/1, 1401/2 भूमि पर भू-स्वामी द्वारा छोटे-छोटे भूखंड काटकर अवैध कालोनी का निर्माण किया जाना पाया गया।