
नोएडा. लॉकडाउन-4 के लिए जिला गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन के तहत मार्केट में 50 फीसदी दुकानों को एक दिन तथा 50 फीसदी दुकानों को अगले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथखाेला जा सकेगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के साथ उद्योंगों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं शहर में दो सवारियों के साथ ऑटो चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही पार्कों को भी निर्धारित समय तक खोला जा सकेगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय आवागमन नहीं किया जाएगा अर्थात नोएडा-दिल्ली के बीच बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी होंगे।
- नोएडा-दिल्ली के बीच अभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। इसके लिए सरकार से दिशा निर्देश मांगे गए हैं।
- शहरी क्षेत्र में लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
- कैब से नोएडा-दिल्ली का सफर अभी नहीं होगा।
- मेट्राे ट्रेन अभी नहीं चलाई जाएगी।
- स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिग मॉल, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्यक्रम समेत तमाम सामहिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
- सभी धार्मिक स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे।
इनको मिली छूट
- कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
- मार्केट में एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी दुकानें खुलेंगी। दुकान बंद कर सात बजे तक घर पहुंचना अनिवार्य।
- मिठाई और रेस्टोरेंट खाेले जा सकेंगे, लेकिन सामान पैक कराकर घर ले जाना होगा।- बारातघर खोले जाएंगे, लेकिन 20 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे।
- रेहड़ी-पटरी आदि लगाई जा सकती है।
- कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग ही बैठे सकते हैं। इसके अलावा दो बच्चों को भी अनुमति होगी।
- बाइक पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है। अगर पीछे की सीट पर महिला है तो चल सकती है, लेकिन हेलमेट के साथ।
- ऑटो में ड्राइवर दो सवारी के साथ ऑटो चला सकते हैं।- प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर्स खुलेंगे।
- पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम के समय 4 से 7 बजे तक ही खुलेंगे।
Published on:
20 May 2020 01:25 pm
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