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Lockdown 4.0: इन जिलों में खुलेंगी मिठाई की दुकानें व रेस्त्रां, शादी में शामिल हो सकेंगे 10 लोग इन पर रहेगा प्रतिबंध – यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय आवागमन नहीं किया जाएगा अर्थात नोएडा-दिल्ली के बीच बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जारी होंगे।
– नोएडा-दिल्ली के बीच अभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। इसके लिए सरकार से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। – शहरी क्षेत्र में लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। – अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
– कैब से नोएडा-दिल्ली का सफर अभी नहीं होगा। – मेट्राे ट्रेन अभी नहीं चलाई जाएगी। – स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। – सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिग मॉल, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
– सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्यक्रम समेत तमाम सामहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। – सभी धार्मिक स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। इनको मिली छूट – कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
– मार्केट में एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी दुकानें खुलेंगी। दुकान बंद कर सात बजे तक घर पहुंचना अनिवार्य। – मिठाई और रेस्टोरेंट खाेले जा सकेंगे, लेकिन सामान पैक कराकर घर ले जाना होगा।- बारातघर खोले जाएंगे, लेकिन 20 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे।
– रेहड़ी-पटरी आदि लगाई जा सकती है। – कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग ही बैठे सकते हैं। इसके अलावा दो बच्चों को भी अनुमति होगी। – बाइक पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है। अगर पीछे की सीट पर महिला है तो चल सकती है, लेकिन हेलमेट के साथ।
– ऑटो में ड्राइवर दो सवारी के साथ ऑटो चला सकते हैं।- प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर्स खुलेंगे। – पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम के समय 4 से 7 बजे तक ही खुलेंगे।