
डीएम ने बिल्डरों को दी चेतावनी, सप्ताहभर में रजिस्ट्री नहीं तो लगेगी गैंगस्टर एक्ट
नोएडा. बिना रजिस्ट्री के फ्लैट बायर्स को कब्जा देने वाले बिल्डर्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिना रजिस्ट्री के कब्जा देने वाले बिल्डरों के साथ हुर्इ बैठक में डीएम बीएन सिंह ने बिल्डरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री या सबलीज अनुबंध नहीं किया गया तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान डीएम ने बिल्डर्स के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की।
इस मौके पर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि बिना रजिस्ट्री के खरीदारों को फ्लैट में रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। साथ ही कहा कि जिन बिल्डरों ने भी ऐसा किया है। उनको एक सप्ताह के अंदर सबलीज और सबलीज अनुबंध का कार्य करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिल्डर ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रोजेक्ट की समीक्षा
बैठक के दौरान सेक्टर-143 नोएडा के विक्ट्री क्रॉस रोड, सेक्टर-44 के ऐसोटेक सेलस्टे टावर, सेक्टर-119 के आम्रपाली प्लेटिनम, सेक्टर-119 के आईवीआरसीएल इंफ्रा एंड प्राइवेट लि., सेक्टर-143 के लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर-107 के सनवर्ल्ड वनलिका, सेक्टर-120 के आम्रपाली जोडिएक, सेक्टर-75 के एम्स आरजी एंजेल्स व एम्स प्रमोर्ट्स, सेक्टर-45 के आम्रपाली सफायर, सेक्टर-78 के ऐसोटेक इंफ्रा, सेक्टर-78 के जीएस प्रमोर्ट्स, सेक्टर-75 के एपेक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-108 के डिवाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-76 के आम्रपाली सिलीकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-46 के स्क्वायर गार्डेनिया ग्लोरी व आम्रपाली प्रिंसले स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-70 के पेन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-121 के एजीसी अजनारा होम्स बिल्डर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
Published on:
21 Jan 2019 05:05 pm
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