
नोएडा। नए मोटर वाहन अधिनियम (New Motor Vehicle Act 2019) के प्रावधानों के तहत वाहन चालकों भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। रोजाना जुर्माने की ऐसी खबरें आती हैं, जिन्हें पढ़कर लोगों के मन में डर भी बैठ रहा है। इसको देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। इस नियम के तहत एक और बात सामने आई है। अगर आपने इसके तहत Dress Code का पालन नहीं किया तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
कई गाड़ियों का कट चुका है लाखों रुपये का चालान
नए मोटर वाहन अधिनियम (New Motor Vehicle Act 2019) के तहत कई गाड़ियों का लाखों रुपये तक का चालान कट चुका है। नए नियम के तहत वाहन चालकों को ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा। हालांकि, अभी तक किसी का भी इस धारा के तहत चालान नहीं कटा है। लेकिन अब इसको लेकर भी परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस की नजरें टेढ़ी हो रही हैं। अब इस मामले में सख्ती शुरू कर दी गई है। एआरटीओ प्रवर्तन हिमेश तिवारी का कहना है कि नए नियम में ड्रेस कोड भी है। इसका उल्लंघन करने पर वाहन चालक को जुर्माना भरना पड़ेगा।
यह कहा अधिकारी ने
हिमेश तिवारी ने कहा कि नए नियम के तहत चालक पूरी पैंट और शर्ट या टी-शर्ट पहनकर ही वाहन चला सकते हैं। उनको जूते पहनना भी अनिवार्य है। अगर चालक चप्पल या सैंडल पहनकर अथवा नंगे पैर गाड़ी चलाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर व्यावसायिक वाहन चालक लुंगी और बनियान पहनकर गाड़ी चलाता है तो उसका चालान कटेगा। ऐसा करने पर उसको दो हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
स्कूल के वाहनों पर भी लागू होता है नियम
एआरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि इन सभी नियमों को स्कूल के वाहनों को भी मानना पड़ेगा। स्कूल वाहन चलाने वाले लोगों को वर्दी पहननी पड़ेगी। ड्रेस कोड 1939 से मोटर व्हीकल अधिनियम का हिस्सा था। 1989 अधिनियम में संशोधन के वक्त इस पर 500 रुपये का जुर्माना था। अब नए नियम में धारा 179 के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।
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यह है नियम
- पूरी पैंट और शर्ट या टी-शर्ट पहनकर ही चला सकते हैं वाहन
- व्यावसायिक वाहन चालक (ट्रक या कैब आदि) लुंगी और बनियान गाड़ी चलाते हैं तो लगेगा जुर्माना
- चप्पल या सैंडल पहनकर नहीं चला सकते हैं गाड़ी
- नंगे पैर गाड़ी चलाई तो लगेगा जुर्माना
- स्कूली वाहन चालको को पहननी पड़ेगी वर्दी
Updated on:
20 Sept 2019 12:28 pm
Published on:
19 Sept 2019 09:05 am
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