23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एक जनवरी से FASTag अनिवार्य, स्थानीय वाहनों को ऐसे मिलेगी छूट, जानिये क्या है गाइडलाइन

Highlights - एक जनवरी से सभी Toll Plaza से गुजरने के लिए Fastag अनिवार्य - कहीं Aadhaar Card दिखाकर लोकल को छूट तो कहीं भरना पड़ रहा टैक्स - फास्टैग की एंट्री कराने पर ही मिलेगी छूट

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

lokesh verma

Dec 27, 2020

fasrtag.jpg

नोएडा. एक जनवरी से सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजरने के लिए फास्टैग (Fastag) अनिवार्य होगा। बता दें कि अभी तक लोकल वाहन (Local Vehicle) चालकों को अलग-अलग तरह से छूट दी जा रही है। कहीं आधार कार्ड (Aadhaar Card) दिखाकर लोकल गाड़ियों टोल टैक्स (Toll Tax) से छूट दी जा रही है तो कहीं लोकल वाहन मालिकों को भी टैक्स भरना पड़ रहा है। वहीं, अब नई व्यवस्था के तहत सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। चाहे वह स्थानीय ही क्यों न हो।

यह भी पढ़ें- बिना फास्टैग के नहीं निकल पाएगी गाड़ी, एक जनवरी से बदल जाएंगे टोल के नियम

बता दें कि एनएचआई (NHAI) की नई गाइडलाइन के तहत लोकल यानी स्थानीय वाहनों को छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सभी वाहन स्वामियों को फास्टैग लगवाना अनिवार्य है। स्थानीय को सिर्फ इतनी राहत मिलेगी कि जिस टोल के पास का वाहन होगा उनको फास्टैग की एंट्री कराने पर छूट मिल जाएगी। लेकिन, उन्हें अन्य टोल पर पूरा टैक्स ही भरना होगा। इसलिए अब लोकल लोगों को भी अपने वाहनों पर फास्टैग लगवाने होंगे।

गौरतलब है कि करीबन सभी जगह लोकल वाहन मालिकों ने मासिक पास बनवा रखे हैं, लेकिन अब उन्हें भी फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं, टोल प्लाजा पर छूट को लेकर अधिकारी भी असमंजस में हैं। क्योंकि अभी तक विभिन्न टोल प्लाजा अलग-अलग तरह से छूट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक जनवरी के बाद भी अगर वाहनों पर फास्टैग नहीं होंगे तो उनकी एंट्री एनएचएआई के नोडल अधिकारी को तय करनी है कि किन कारणों के चलते वाहन पर फास्टैग नहीं लगा है। मौजूदा समय पर स्थिति को देखने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।

इस संबंध में एनएचआई के परियोजना निदेशक चिंतामणि द्विवेदीने बताया कि एनएचएआई के मानकों के अनुसार स्थानीय वाहनों को भी छूट का प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थानीय वाहनों को विभिन्न टोल प्लाजा पर कैसे छूट दी जा रही है, इसकी समीक्षा की जाएगी। एक जनवरी से बगैर फास्टैग वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय वाहन स्वामियों को 20 किमी के दायरे में मासिक शुल्क के साथ फास्टैग रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि नई व्यवस्था में कैश लेन नहीं होगी।

यह भी पढ़ें- अब वाहनों पर लिखी मिली 'जाति' तो धारा 177 के तहत होगी कार्रवाई, जानिए वजह