
नोएडा. वित्त मंत्रालय ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख घोषित कर है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 बताई है। अगर कोई व्यक्ति आखिरी तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाता हैं तो उसके उपर 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट भी मिलेगी।
करीब 4 लाख लोग रोज फाइल कर रहे हैं आईटीआर
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय लोगों से रिटर्न भरने की अपील भी कर रही है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि रोजाना करीब 4 लाख से अधिक लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं।
लास्ट डेट के बाद ITR फाइल करने वालों पर लगेगा जुर्माना
सीए कौशल पाण्डेय ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एसएमएस, ई-मेल और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से करदाताओं को आयकर रिर्टन समय पर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वे आखिरी तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल कर लें।
भरना पड़ सकता है 5000 रुपए का जुर्माना
बता दें, सरकार द्वारा तय की गई तारीख के बाद रिर्टन फाइल करने वालों को 5000 रुपये चुकाना पड़ सकता है। जिसके बारे में इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में जिक्र भी किया गया है। हालांकि, ऐसे करदाता जिनकी कमाई पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें लेट फाइन के लिए 1000 रुपये ही चुकाने होंगे।
Updated on:
07 Dec 2021 12:30 pm
Published on:
07 Dec 2021 12:27 pm
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