जल्द फाइल कर लें ITR, वरना भरना पड़ सकता है 5000 तक जुर्माना
नोएडाPublished: Dec 07, 2021 12:30:28 pm
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय लोगों से रिटर्न भरने की अपील भी कर रही है।
नोएडा. वित्त मंत्रालय ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख घोषित कर है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 बताई है। अगर कोई व्यक्ति आखिरी तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाता हैं तो उसके उपर 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट भी मिलेगी।