
नोएडा। अगर आप भी मार्केट में शॉपिंग (Shopping) करने के बाद बिल (GST Bill) लेते हैं तो आप एक करोड़ रुपये तक के इनाम जीत सकते हैं। कारण, मोदी सरकार एक ऐसी स्कीम (GST Scheme) लाने जा रही है जिसमें बिल लेने वाले ग्राहक 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए लॉटरी स्कीम (Lottery Scheme) लाई जा रही है।
इस बाबत जानकारी देते हुए चार्टेड अकाउंटेंट अरुण चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार सामान खरीदने पर ग्राहकों को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक लॉटरी स्कीम लेकर आ रही है। ये स्कीम माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाई जा रही है। जिसमें 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम ग्राहकों को दिया जाएगा। ये सरकार का अच्छा कदम है। इससे लोग बिल जरूर मांगा करेंगे, जिससे जीएसटी चोरी में कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इस स्कीम को लेकर घोषणा की गई है। जिसमें कहा गया है कि जीएसटी के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिल सकता है। सामान खरीदने पर जीएसटी बिल लेने के बाद ग्राहक लॉटरी स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। इस स्कीम का बाद में ड्रॉ निकाला जाएगा।
ऐसे ले सकते हैं हिस्सा
सीए ने बताया कि इच्छुक लोगों को खरीदारी के बिलों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद लॉटरी ड्रा कंप्यूटर प्रणाली के जरिए अपने आप ही होगा। इसकी सूचना विजेताओं को दी जाएगी। हालांकि अभी स्कीम लॉन्च करने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इसके लिए अभी प्लानिंग की जा रही है।
Updated on:
06 Feb 2020 02:10 pm
Published on:
06 Feb 2020 02:06 pm
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