
नोएडा। 1 सितंबर से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू हाेने के बाद जहां लोगों के भारी भरकम चालान कट रहे हैं, वहीं नियमों को लेकर भी रोज नई-नई बातें सामने आ रही हैं। जैसे नए नियम के तहत बताया गया कि अगर कॉमर्शियल वाहन चालक लुंगी या बनियान पहनकर ड्राइविंग करता है तो उसका चालान कटेगा। ऐसे ही कई और नियमों को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट कर इस बारे में स्थिति साफ की गई।
कई लोग हैं कन्फ्यूज
इसी महीने लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद कई लोग नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। इनमें अधिकारी भी शामिल हैं। नोएडा के एक अधिकारी ने भी कहा था कि नए नियम के तहत चालक को पूरी पैंट और शर्ट पहनकर ही वाहन चलाना होगा। वह चप्पल या सैंडल पहनकर भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। इसमें व्यावसायिक वाहन चालकों को लुंगी और बनियान पहनकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा करने पर उनको दो हजार का जुर्माना देना पड़ेगा। उनके अलावा लखनऊ में भी इस तरह की बात सामने आई थी।
यह ट्वीट किया
इसको लेकर अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से 25 सितंबर को ट्वीट किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि किन परिस्थितियों में पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती है। ट्वीट के अनुसार, नए मोटर व्हीकल एक्ट में इन बातों के लिए चालान का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसको अफवाह बताया।
- आधी बांह की शर्ट पहनने पर
- लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर
- गाड़ी में एक्सट्रा बल्ब नहीं रखने पर
- गाड़ी का शीशा गंदा होने पर
- चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर
Updated on:
26 Sept 2019 12:02 pm
Published on:
26 Sept 2019 11:56 am
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