
नोएडा. देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) के फ्लैट खरीददारों (Flat buyers) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) के कहा है कि 15 हजार फ्लैट को खरीदने वाले लोगों का भी ख्याल रखें न कि सिर्फ अपने बकाए का। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कंपनी का नया मैनेजमेंट गठित किया था, लेकिन मैजेनमेंट ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।
किराए पर रहने को मजबूर हैं फ्लैट खरीददार
आपको बता दें कि ये 15 हजार फ्लैट के खरीददार 10 साल पहले अपने सपनों के घर के लिए कंपनी को पैसे दे दिए थे। दस साल बीत जाने के बाद भी ना तो इन 15 हजार लोगों को फ्लैट मिला और ना ही उनका पैसा ही वापस हुआ। आज भी ये लोग किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं।
ब्याज और पेनल्टी में दी जाए छूट
जानकारी के मुताबिक नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) के यूनिटेक बिल्डर (Unitech Builder) पर लगभग आठ करोड़ रुपए बकाया है। बकाए रकम की वसूली के लिए प्रधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। वहीं यूनिटेक बिल्डर (Unitech Builder) के नए मैनेजमेंट का कहना है कि नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) जो बकाया रकम बता रही है वो बहुत ज्यादा है। हमें ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाए।
फ्लैट खरीददारों का भी रखें ख्याल
वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस हालत में न तो नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) को ही कुछ मिल पाएगा और न ही फ्लैट खरीदारों को। प्राधिकरण (Noida Authority) को सलाह देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अपने बकाए रकम के साथ-साथ 15 हजार फ्लैट खरीददारों का भी ख्याल रखें।
Published on:
27 Aug 2021 02:51 pm
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