
रेरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए जो उत्तर प्रदेश रेरा में विधिवत पंजीकृत हैं। रेरा का कहना है कि रजिस्टर्ड परियोजनाओं में निवेश करना ही सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के हितों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। रेरा ने यह भी कहा कि आम नागरिक के जीवन में घर खरीदना एक बड़ा और अहम निर्णय होता है, जिसमें उसकी जीवनभर की कमाई जुड़ी होती है।
इसलिए, जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय उपभोक्ता को न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उसे कानूनी विवादों में भी उलझा सकता है।
रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रमोटर और परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र, स्वीकृतियां, विशिष्टताएं, बैंक खातों की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, ओसी/सीसी की स्थिति तथा क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।
रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र के पारदर्शी विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल रेरा के पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार या विज्ञापन से बचें। घर खरीदार रेरा के पोर्टल के होमपेज पर जाकर 'रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स' सेक्शन में संबंधित परियोजना या प्रमोटर का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट समरी पेज पर प्रमोटर के विरुद्ध दर्ज शिकायतें और परियोजना से जुड़ी आवंटियों की शिकायतें भी देखी जा सकती हैं। रेरा ने उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी है कि परियोजना में इकाई के मूल्य का भुगतान केवल प्रोजेक्ट के कलेक्शन एकाउंट में ही करें और हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता रेरा हेल्पलाइन नंबर 9151602229, 9151642229 (लखनऊ मुख्यालय) और 9151672229, 9151682229 (एनसीआर कार्यालय, ग्रेटर नोएडा) पर संपर्क कर सकते हैं या रेरा संवाद लिंक पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
Updated on:
29 May 2025 03:33 pm
Published on:
29 May 2025 03:32 pm
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