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बकरीद पर नोएडा में हाई अलर्ट, आज से धारा 163 लागू; जानें अगले 72 घंटे कौन-कौन से नियम रहेंगे लागू?

Noida Section 163 Restrictions: नोएडा में बकरीद पर 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने, ड्रोन उड़ाने और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। जानें अगले 72 घंटे और कौन-कौन से नियम लागू रहेंगे।

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Noida Bakrid Security

बकरीद पर नोएडा में हाई अलर्ट (Photo-IANS)

Noida Bakrid Security: बकरीद और अलग-अलग संगठनों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज गुरुवार से धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा 28 मई से 30 मई तक पूरे जिले में लागू रहेगी। पुलिस का कहना है कि यह फैसला शांति बनाए रखने और किसी भी तरह का माहौल खराब होने से रोकने के लिए लिया गया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई लागू किए गए नियमों का उल्लंघन करता मिला, तो उसके खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर रोक

धारा 163 लागू होने के बाद अब नोएडा में पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर खड़े नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन और जुलूस के लिए पहले पुलिस से लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि माहौल पूरी तरह शांत बना रहे।

ड्रोन उड़ाने और वीडियो शूटिंग पर भी रहेगी सख्ती

बकरीद पर सुरक्षा को देखते हुए सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील इलाकों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गी है। सरकारी ऑफिस के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना या वीडियो शूट करना मना रहेगा। साथ ही जिले के किसी और इलाके में ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पुलसि सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखेगी ताकि किसी तरह की भी अफवाह नहीं फैलाई जा सके।

नमाज और धार्मिक आयोजनों के लिए नए नियम

गाइडलाइन के अनुसार, सड़क, चौराहों और खुले सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना भी पड़ता है तो उसके लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। धार्मिक जगहों पर लगे स्पीकर की आवाज सिर्फ परिसर के अंदर तक ही रखनी होगी, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो।

हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर रोक

पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर तलवार, त्रिशूल, लाठी-डंडा या दूसरे हथियार लेकर घूमने और उनका प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। शादी, बारात या किसी भी कार्यक्रम में खुशी जाहिर करने के लिए की जाने वाली फायरिंग पर भी रोक लगा दी गई है।

छतों की निगरानी और शराब पीने पर रोक

प्रशासन ने घरों की छतों और खुले स्थानों पर ईंट, पत्थर या कांच की बोतलें जमा नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में निगरानी करेगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी बैन रहेगा।