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इस शैक्षिक सत्र के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, आदेश नहीं मानने वालों की यहां करें शिकायत

Highlights - जिलाधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश - स्कूल फीस बढ़ाने पर रद्द हो सकती है स्कूलों की मान्यता - अभिभावक मेल के जरिये कर सकते हैं शिकायत

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नोएडा

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lokesh verma

May 08, 2020

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नोएडा. गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार देर रात सभी स्कूलों को कोराेना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल फीस में कोई वृद्धि नहीं कर करेंगे। स्कूल मौजूदा सत्र के अनुसार ही फीस ले सकते हें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि स्कूल प्रबंधन लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों को अग्रिम या तीन महीने की फीस जमा करने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीएम सुहास एलवाई ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरी को देखते हुए सभी स्कूलों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्कूल फीस वृद्धि पर रोक लगाते हुए कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्कूल प्रबंधन परिवहन शुल्क नहीं वसूलेंगे। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों का वेतन भी देना होगा। उन्होंने शासनादेश का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया है कि अभिभावकों को अग्रिम फीस जमा करने के लिए भी स्कूल प्रबंधन बाध्य नहीं कर सकेंगे।

रद्द होगी स्कूल की मान्यता

उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई स्कूल दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करता है तो feecommitteegbn@gmail.com पर शिकायत मेल की जा सकती है। शिकायत को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत कार्रवाई होगी। दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि उल्लंघन करने पर फीस वापसी के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दूसरी बार उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

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