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यातायात नियम तोड़ने वालों का सिर्फ 30 सेकेंड का यहां बनाकर भेजे Video, मिनटों में कट जाएगा चालान

Highlights इस साइट पर एक क्लिक में कर सकते हैं शिकायत शिकायत देने वाली की गुप्त रखी जाएगी पूरी जानकारी वीडियो अपलोड करते ही काटा जाएगा नियम तोड़ने वालों का चालान

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नोएडा

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Nitin Sharma

Dec 04, 2019

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नोएडा। हाईटेक शहर में सड़क पर कुछ लोगों द्वारा वाहन चालकों के (Traffic Rules) ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखने पर गुस्सा आता है, लेकिन उनके खिलाफ अक्सर लोग कुछ न कर पाने की वजह से नियमों को तोडऩे वालों को अनदेखा कर निकल जाते हैं। मगर अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप (Mobile) मोबाइल पर सिर्फ 30 सेकेंड का (Video) वीडियो यहां भेजकर उक्त शख्स के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं।

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वीडियो अपलोड करते ही मिनटों में कट जाएगा चालान (Challan)

दरअसल शहर में ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में (E-CHALLAN) ई-चालान में होने वाली दिक्कतों की शिकायत के लिए http://trafficpolicenoida.inवेबसाइट शुरू की थी। अब (Traffic Police) ट्रैफिक पुलिस की इस (Website) वेबसाइट में को अपग्रेड कर शिकायत करने का (Option) ऑप्शन भी जोड़ा है। इस पर कोई भी फोटो या कम से कम 30 सेकेंड या 5एमबी का वीडियो (Video) बनाकर (Upload) अपलोड कर सकता है। ट्रैफिक रूल तोडऩे की वीडियो में पुष्टि हुई तो वाहन का (Challan) चालान किया जाएगा। वही वीडियो सही है या फेंक है। इसकी भी (Traffic Police) ट्रैफिक पुलिस जांच करेगी। वही फोटो डालने पर चालान होना मुमकिन नहीं होगा। इसकी वजह सबूत जुटाने में पुलिस को समस्या होना है।

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वाहन तोडऩे वाहन चालकों की ऐसे करें शिकायत

वहीं आप को (Traffic Rules) ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले की (Video) वीडियो बनाकर ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट को खोले। इस पर (E-Challan) ई-चालान ट्रैफिक मैनेजमेंट का (Home page) होमपेज खुलेगा। पेज के सबसे ऊपर दाहिनी ओर होम के साइड में (Traffic Violetion) ट्रैफिक वाइलेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर क्लिक करने के बाद शिकायत वाले पेज पर जा सकेंगे। इस पेज पर आपको अपना नाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आप को एक (OTP) ओटीपी मिलेगा। इस पर ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों की डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद वीडियो अपलोड करने के लिए फाइल सिलेक्ट कर उसे अपलोड कर दें। सारी जानकारी डालने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस उक्त वाहन चालक का चालान काटेगी।