
नई दिल्ली। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ (Sagar Dhankar Murder Case) की हत्या के मामले में नाम के बाद फरार चल रहे दो ओलंपिक मेडल विजेता अंतरराष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार (Olympic medallist Sushil Kumar) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने अब सागर की मौत के मामले में सुशील कुमार समेत 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (nonbailable warrant) जारी किया है। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने अब उन पर ईनाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
रेवले में ओएसडी के पद पर तैनात हैं सुशील
इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम दिल्ली) डॉ गुरिकबल सिंह सिद्धू ने बताया था कि सुशील कुमार के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। भारतीय रेलवे में कार्यरत सुशील छत्रसाल स्टेडियम में विशेष ड्यूटी अधिकारी (ओएसडी) के पद पर तैनात हैं, जहां कथित तौर पर विवाद हुआ था। पूर्व अंतरराष्ट्रीय ग्रीको रोमन पहलवान 23 वर्षीय सागर धनखड़ की 4 मई को स्टेडियम में कथित तौर पर पहलवानों के एक समूह द्वारा पिटाई के बाद मृत्यु हो गई थी।
दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए पीड़ितों के बयान
डॉ गुरिकबल सिंह सिद्धू ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में ठीक होने के बाद पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उन्होंने सुशील कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें सर्च करने के लिए गई थी, लेकिन वह नहीं मिले।
2014 से छत्रसाल में ट्रेनिंग कर रहे थे धनखड़
सोनीपत के रहने वाले पहलवान सागर धनखड़ छत्रसाल स्टेडियम में वर्ष 2014 से ट्रेंनिग कर रहे हैं। एक कोच ने कहा, 'धनखड़ ने कई सब जूनियर और जूनियर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। पिछले 2 साल से धनखड़ टूर्नामेंटों में भाग नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह इंजर्ड थे।'
सोनीपत व मेरठ के पास घूम रहा है सुशील
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुशील कुमार की अब लोकेशन मेरठ व सोनीपत के आसपास आ रही है। वह ज्यादातर सोनीपत, मेरठ व झज्जर घूम रहा है। सुशील इस फिराक में है कि वह इस मामले में गिरफ्तार न हो और उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाए।
ओलंपियन सुशील कुमार के पास हैं सिर्फ 3 विकल्प
-सुशील कुमार चाहें तो दिल्ली की कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है।
-सुशील कुमार गिऱफ्तारी दे दे।
-दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए राहत के लिए याचिका कर सकता है, लेकिन कोर्ट उसे गिरफ्तारी देने के लिए ही कहेगी।
Updated on:
16 May 2021 12:40 pm
Published on:
16 May 2021 12:32 pm
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