ये होगा असर
आरबीआई से एनओसी लेने के बाद वाहन फाइनेंस कंपनियों को उसके नियमों की पालना करनी होगी। वे मनमानी ब्याज दर नहीं वसूल सकेंगे। साथ ही आरबीआई के समय समय पर जारी निर्देशें की भी पालना करनी होगी।
आरबीआई से एनओसी लेने के बाद वाहन फाइनेंस कंपनियों को उसके नियमों की पालना करनी होगी। वे मनमानी ब्याज दर नहीं वसूल सकेंगे। साथ ही आरबीआई के समय समय पर जारी निर्देशें की भी पालना करनी होगी।
फर्जी कंपनियों पर लगेगी लगाम
नए आदेश से वाहन फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कई फर्जी कंपनियों पर लगाम लग सकेगी। अब तक बैंक में खाता खुलवाकर उसका प्रमाण पत्र पेश करने पर ही परिवहन विभाग मान्यता दे देता था। इसके चलते वाहनों को फाइनेंस करने वाली कई फर्मे आ गई थी। इन फर्मो की वाहन फाइनेंस में मनमानी चलती थी। ये ग्राहकों से मनमर्जी से ब्याज वसूलती थी। पैसे नहीं लौटाने पर वाहन स्वामी से अभद्रता की शिकायतें आती थी। कई बार तो वाहन स्वामी से उसका वाहन छीन लिया जाता था। यहां तक मारपीट और अपहरण तक के मामले सामने आने लगे थे। इन मामलों के सामने आने पर परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था शुरु की।
नए आदेश से वाहन फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कई फर्जी कंपनियों पर लगाम लग सकेगी। अब तक बैंक में खाता खुलवाकर उसका प्रमाण पत्र पेश करने पर ही परिवहन विभाग मान्यता दे देता था। इसके चलते वाहनों को फाइनेंस करने वाली कई फर्मे आ गई थी। इन फर्मो की वाहन फाइनेंस में मनमानी चलती थी। ये ग्राहकों से मनमर्जी से ब्याज वसूलती थी। पैसे नहीं लौटाने पर वाहन स्वामी से अभद्रता की शिकायतें आती थी। कई बार तो वाहन स्वामी से उसका वाहन छीन लिया जाता था। यहां तक मारपीट और अपहरण तक के मामले सामने आने लगे थे। इन मामलों के सामने आने पर परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था शुरु की।
आदेश आए है
परिवहन आयुक्त के नए निर्देश हाल ही में आए है। आगे से उसी के अनुरुप काम होगा। जिसे में वाहन फाइनेंस में कार्यरत कंपनियों को आरबीआई की एनओसी लेनी होगी। साथ ही कंपनी रजिस्ट्रार से पंजीकृत भी करना होगा। -अचलाराम , जिला परिहवन अधिकारी परिवहन विभाग पाली
परिवहन आयुक्त के नए निर्देश हाल ही में आए है। आगे से उसी के अनुरुप काम होगा। जिसे में वाहन फाइनेंस में कार्यरत कंपनियों को आरबीआई की एनओसी लेनी होगी। साथ ही कंपनी रजिस्ट्रार से पंजीकृत भी करना होगा। -अचलाराम , जिला परिहवन अधिकारी परिवहन विभाग पाली