
Rajasthan News: आपने वाहन 1 अप्रेल 2019 से पहले खरीदा है तो सावधान हो जाएं। उस पर 30 जून से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लें। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग की ओर से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान की ओर से 1 अप्रेल 2019 के पूर्व निर्मित वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाई जानी अनिर्वाय है। इसके लिए वाहन निर्माता व उनके अधिकृत डीलर्स को प्राधिकृत किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाईन पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाने पर संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का स्लॉट बुक करवाया जा सकता है। इसके बाद अधिकृत डीलर की ओर से वाहन पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
एचएसआरपी लगाने के लिए वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर तिथि तय थी। अंतिम अंक 1,2,3 व 4 की अंतिम तिथ गुजर चुकी है। वहीं 5 व 6 अंक वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रेल है। जबकि ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 व 8 है वे 31 मई तक तथा अंतिम अंक 9 व 0 वाले वाहनों का पंजीयन 30 जून तक करवाया जा सकता है। इसमे खास बात यह है कि 0 से 9 अंक वाले सभी वाहनों पर एचएसआपी प्लेट लगवाई जा सकती है, लेकिन जिनकी तिथि गुजर गई है। उनका पुलिस या परिवहन विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने से वाहनों की सुरक्षा अधिक होगी। इस प्लेट पर एक कोड होगा, जो किसी भी टोल आदि पर लगे कैमरे की नजर में आने पर वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे सुरक्षा मजबूत होगी। दुर्घटना कर भागने वाले, चोरी करने वाले आदि पकड़ में आ सकेंगे। यह प्लेट खोली भी नहीं जा सकेगी। एक बार टूटने पर नई ही लगेगी।
विजय कुमार मीणा, डीटीओ, पाली
Updated on:
30 Apr 2024 03:41 pm
Published on:
30 Apr 2024 02:04 pm
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