
एआई तस्वीर
पाली। पाली से गोमती चौराहा (राजसमंद) तक जाने वाले स्टेट हाईवे पर किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में संबंधित विभाग ने सड़क सीमा में आने वाले 124 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं। आगामी दिनों में जिला प्रशासन के निर्देशन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
यह वीडियो भी देखें
जानकारी के अनुसार, पाली से गोमती चौराहा तक लगभग 98 किलोमीटर लंबा यह स्टेट हाईवे पाली और राजसमंद जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। हाईवे का निर्माण वर्ष 2010 में शुरू हुआ था और वर्ष 2014 में पूरा हुआ। वहीं घाट सेक्शन का कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण किया गया। इस परियोजना पर करीब 148.83 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।
हाईवे के किनारे स्थित देसूरी, नाडोल, पाबूजी देवली, सोमेसर, बूसी, सोनाई मांझी सहित कई गांवों में लोगों ने अवैध रूप से केबिन, टीनशेड, हाथ ठेले और पक्के निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया। इसके कारण सड़क कई स्थानों पर संकरी हो गई है और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर आए दिन जाम की स्थिति बनती है तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।
देसूरी कस्बे के राठेलाव चौराहा क्षेत्र में सबसे अधिक अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। यहां सड़क सीमा के भीतर स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के निर्माण पाए गए हैं। कई केबिन संचालक सड़क भूमि पर कब्जा कर कारोबार कर रहे हैं। दुकानों के बाहर लगाए गए टीनशेड, हाथ ठेले और अन्य अस्थायी निर्माणों से लंबे समय से यातायात प्रभावित हो रहा है।
राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) की ओर से जारी नोटिस सड़क की मध्य रेखा से दोनों ओर 15-15 मीटर की सीमा में आने वाले अतिक्रमणकारियों को दिए गए हैं। नोटिस में निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आरएसआरडीसी ने सर्वे कर अतिक्रमणों को चिह्नित किया और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की।
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में पाली से गोमती के बीच सड़क सीमा के भीतर आने वाले 124 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सड़क के मध्य बिंदु से 15 मीटर की सीमा में आने वालों को नोटिस दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने की आगामी कार्रवाई जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में की जाएगी।
Updated on:
01 Jun 2026 07:28 pm
Published on:
01 Jun 2026 07:28 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
