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लोकसभा चुनाव 2019 : वाहनों का होगा अधिग्रहण, स्कूल बसों को मिलेगा ज्यादा किराया

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पाली

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Suresh Hemnani

Apr 11, 2019

Vehicle acquisition in Lok Sabha elections in Pali

लोकसभा चुनाव 2019 : वाहनों का होगा अधिग्रहण, स्कूल बसों को मिलेगा ज्यादा किराया

- परिवहन विभाग जुटा तैयारियों में

पाली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में परिवहन विभाग जुट गया है। चुनाव के लिए पाली जिले में 891 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, इनमें से 411 टैक्सी जीप कार, 350 बसें, 86 मिनी बसें व 44 ट्रक होंगे। अब तक परिवहन विभाग के उडन दस्तों द्वारा 400 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है।

यह मिलेगा किराया
आरटीओ जेपी बैरवा ने बताया कि चुनाव में अधिग्रहण किए जाने वाले वाहनों का किराया तय कर लिया गया है। हल्के यात्री वाहन जीप के 1100 रुपए, टैक्सी वाहन के 1350 रुपए व प्रति दस किलोमीटर पर एक लीटर डीजल का भुगतान किया जाएगा। 800 किलोमीटर पर एक लीटर ऑयल देय होगा। मिनी बसों को 1100 सौ रुपए प्रतिदिन और 3 किलोमीटर पर एक लीटर डीजल, बस स्टैज कैरिज के 1850 रुपए, कोन्टैक्ट कैरिज को 2500 रुपए प्रतिदिन व तीन किलोमीटर पर एक लीटर डीजल और 250 किलोमीटर पर एक लीटर ऑयल देय होगा। इसी तरह ट्रक फुल बॉडी/ हाफ बॉडी ट्रक को एक हजार रुपए प्रतिदिन किराया एवं तीन किमी पर लीटर डीजल देय होगा।

चालक-परिचालक ऐसे करेंगे मतदान
वाहनों के अधिग्रहण के समय परिवहन विभाग के उडऩदस्तों द्वारा वाहन चालकों, परिचालकों एवं क्लीनरों को डाक मतपत्र के लिए प्रपत्र 12 भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मतदाता परिचय पत्र की फोटो प्रति के साथ भरे हुए प्रपत्र 12 को 20 अप्रेल से पहले प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पाली में खोले गए विशेष काउंटर पर जमा कराना होगा। इसके लिए यह काउंटर अवकाश के दिन भी खुला रहेगा।

अधिग्रहण के बावजूद नहीं आए तो एक साल की जेल
जो वाहन अधिग्रहण के बावजूद चुनाव कार्यों के लिए निर्धारित तिथि को नहीं पहुंचेगा तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश किया जाएगा। इसके तहत 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहनों के नियत तिथि पर नहीं पहुंचने पर सम्बन्धित वाहनों को विभिन्न थानों में सीज करवाया जाएगा।