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मुस्लिम समाज की शिकायत पर 20 साल पुराना मदरसा जमीदोज, कलेक्टर बोले- जमीन का संबंध वक्फ संपत्ति से नहीं

MP News : सरकारी जमीन पर बने मदरसे को प्रशासन ने जमींदोज किया। साथ ही, क्षेत्र में फेल रही भ्रामकता को लेकर कलेक्टर ने कहा- जमीन का संबंध वक्फ संपत्ति या बोर्ड से नहीं। कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के चलते की गई है।

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MP News : मध्य प्रदेश के पन्ना शहर की बीड़ी कॉलोनी में बना 20 साल पुराने मदरसे को जिला प्रशासन ने जमीदोज कर दिया है। मामले की खास बात ये है कि इस मदरसे को लेकर मुस्लिम समाज के ही लोगों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए मदरसे का निर्माण सरकारी जमीन पर होने की बात कही थी। अब इस मामले पर कलेक्टर की ओर से अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद वक्फ संपत्ति तोड़ने का दावा किया जाने लगा था, जिसपर पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने स्पष्ट किया कि, ये एक्शन वक्फ संपत्ति पर नहीं, सरकारी जमीन होने के कारण लिया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद जमीन की प्रशासनिक जांच की गई थी, जिसमें सामने आया कि, निर्माण कार्य निजी नहीं सरकारी जमीन पर किया गया है। मिली शिकायत में मदरसे का निर्माण सरकारी जमीन पर होने का दावा किया गया था। प्रशासनिक जांच में शिकायत सही पाई गई। ये स्पष्ट हो गया की मदरसे का निर्माण शासकीय जमीन पर हुआ है। इसके बाद जिला प्रशासन ने मदरसे के प्रबंधक और संचालक को सफाई देने के लिए नोटिस जारी किया था। फिर आगे की कार्रवाई की गई है।

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मदरसा संचालक ने खुद तोड़ना शुरु की इमारत

इधर, जिला प्रशासन से नोटिस मिलते ही मदरसा संचालक ने खुद ही मदरसे का बड़ा हिस्सा जमीदोज कर लिया। बावजूद इसके कार्रवाई पूरी न होने के कारण बीती रात जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से इमारत को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।

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शासकीय जमीन पर बना था मदरसा, वक्फ से संबंध नहीं- कलेक्टर

बता दें कि मामले की शिकायत कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से भी की थी, जिसमें कहा गया था कि, उक्त मदरसे में अवैध गतिविधियां संचालित है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि शासकीय जमीन पर बने मदरसे की जानकारी प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करवाने पर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से बना पाया गया। तहसीलदार द्वारा संचालक को नोटिस जारी किया, तभी अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के अनुसार, उक्त मदरसा का वक्फ कानून या वक्फ संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मदरसे को गिराने का सिर्फ यह कारण है कि वह शासकीय जमीन पर बना हुआ था।