
Ten-ten years rigorous imprisonment for two accused
पन्ना. जिले के बृजपुर थाना क्षेत्रांतर्गत बृजपुर-पन्ना मुख्य मार्ग में ग्राम बडग़ढ़ी के पास 16 जुलाई 2011 को 4 बदमाशों ने बाइक से जा रहे दो व्यक्तियों पर कट्टे से फायर करते हुए 40 हजार रुपए नगद, दो मोबाईल व एक सोने की चैन की लूट ली थी। जिस मामले में दो आरोपी के विरुद्ध हुए विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पन्ना अमिताभ मिश्रा ने दोनों को 10-10 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। इस घटना का तीसरा आरोपी बोस उर्फ लादेन 1 सितंबर 2011 को बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्रांतर्गत एंकाउन्टर में मारा जा चुका है, जबकि चौथा आरोपी सुगरा उर्फ ओमप्रकाश अभी भी फरार है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जीतेन्द्र सिंह बैस ने बताया, 16 जुलाई 2011 को बाल्मिक एवं रजनीश गर्ग निवासी देवेन्द्रनगर बाइक से मध्य भारत ग्रामीणी बैंक में रखे जनरेटर में डीजल डलवाने के लिए बृजपुर जा रहे थे। तभी दिन में लगभग ढाई बजे पन्ना-बृजपुर मु य मार्ग पर बडग़ढ़ी मार्ग के पास 4 लोग सड़क पर खड़े थे, जिनमें दो हांथ में कट्टा लिए थे और उन्होंने बाइक रुकवाई, कुछ आगे जाकर पीडि़त रजनीश ने जब बाइक रोकी तो बदमाशों में से एक ने कट्टे से फायर कर दिया।
जिसकी गोली बाल्मिक के हांथ को छूती हुई रजनीश गर्ग के पीछे बांय तरफ लगी और दोनों गिर गये। इसी बीच चारों बदमाशों ने उनकी जेबों से कुल 40 हजार रुपए नगर व दो मोबाइल तथा रजनीश के गले से सोने की चैन लूट ली। उसी दौरान पन्ना की तरफ से बृजपुर जा रहे प्रधानारक्षक के द्वारा शोर मचाने पर चारों बदमाश भाग गए। जिसके बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल पन्ना लाकर भर्ती कराया गया।
बाल्मिक की रिर्पोट पर बृजपुर थाना पुलिस द्वारा लूट का मामला पंजीबद्ध किया गया। जिस मामले की विवेचना के दौरान पुलिस दो आरोपी प्रकाश पिता प्यारेलाल कोरी ( 29) निवासी ग्राम बड़ी मडैयन थाना बृजपुर जिला पन्ना और पिंटू उर्फ जीतेन्द्र पिता रणधीर गौर (27) निवासी ग्राम सिघंनकला थाना पैलाना जिला बांदा उत्तरप्रदेश को गिर तार कर लिया गया। एक का एनकाउन्टर हुआ और एक फरार रहा। जिसे फरार घोषित कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जहां मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पन्ना अमिताभ मिश्रा ने दोनोंआरोपियों प्रकाश और पिंटू उर्फ जीतेन्द्र गौर को आईपीसी की धारा 394 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11/13 के अंतर्गत भी 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र सिंह बैस ने पैरवी की।
Published on:
01 Aug 2018 10:11 pm
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