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छात्र से मारपीट पर दो को एक साल की सजा

छात्र से मारपीट पर दो को एक साल की सजा
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 Two to one year sentence on the student beat

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सतना/पन्ना। न्यायिक मजिस्टिे्रट प्रथम श्रेणी मंजुल सिंह की कोर्ट ने किराए के मकान में रहकर बीसीए की पढ़ाई करने वाले छात्र के साथ घर में धुसकर पैसे मांगने और मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों भईयन उर्फ भैयु उर्फ श्रीकांत शुक्ला पिता रामराज शुक्ला उम्र 28 निवासी जीवन ज्योति कॉलोनी गली नंबर-1 थाना कोलगवां और वीरभान उर्फ रामू ङ्क्षसह पिता कामता सिंह उम्र 19 निवासी गुड़वा रीवा रोड सोनी मोहल्ला को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

अभियोजन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी निशीकांत झा ने न्यायालय में पक्ष रखा। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी फखरुद्दीन ने बताया, घटना 4 जून 2006 की है। राजेश तिवारी ग्राम किशनपुर थाना अजयगढ़ सोनी मोहल्ला में किराए से रहकर राजीव गांधी कम्यूटर कॉलेज सतना से बीसीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था।

घटना वाली रात 11.30 बजे जब वह अपने घर पर पढ़ाई कर रहा था। तभी मोहल्ले में रहने वाले अभियुक्त भईयन उर्फ श्रीकांत शुक्ला और रामू उर्फ वीरभान सिंह उसके कमरे में जबरदस्ती धुस आए। दोनों दारु पीने के लिए पैसे मांगने लगे। राजेश ने पैसे देने से मना किया तो अभियुक्तों ने राड से हमला कर दिया।

जिससे उसकी कुहनी, बाएं पैर की पिड़ली, पीठ और दाहिने गाल में चोट लगी। हमला करने के बाद दोनो अभियुक्त रिपोर्ट करोगे तो जान से मारने की धमकी देते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर भाग खड़े हुए। राजेश ने चिल्लाकर अपने मकान मालिक को बुलाया। जिसने बाहर से लगा दरवाजा खोला।

पीडि़त की शिकायत पर कोलगवां थाना पुलिस ने भईयन और रामू के खिलाफ धारा 327, 342, 452, 294, 506 भाग-2 और 34 के तहत अपराध क्रमांक 510/6 कायम कर मामले की विवेचना शुरु की। विवेचना पूरी होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया गया।

न्यायिक मजिस्टिे्रट प्रथम श्रेणी ने अपराध प्रमाणित पाया। दोनों अभियुक्तों को भादसं की धारा ४५२ के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और धारा ३२७ के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।