
Finance Department's Order: 3% Increase in Dearness Relief in MP
अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपये से ऊपर है तो आपके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने दो नए रूल बनाए हैं, जिनके तहत कर्मचारियों को कंपनी से मिलने वाले Perquisites यानी नॉन-कैश बेनिफिट्स अब टैक्सेबल होंगे। यानी उन पर भी टैक्स देना होगा। इनमें कंपनी की कार, मकान, फर्नीचर, ड्राइवर, हाउसिंग, क्लब मेंबरशिप, फ्री या कंसेशनल शेयर जैसे कई फायदे शामिल होते हैं। लंबे समय से इन पर्क्स के टैक्सेशन को लेकर असमंजस था। आयकर विभाग और कंपनियों के बीच इस बात को लेकर उलझन थी कि आखिर किस इनकम लेवल से ऊपर इन बेनिफिट्स को टैक्सेबल माना जाए। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस उलझन को दूर कर दिया है।
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