
RJD के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री इलियास हुसैन
पटना। बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को दोषी करार दिया है। इस मामले में इलियास को चार वर्ष की जेल और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बता दें कि इलियास हुसैन राष्ट्रीय जनत दल (राजद) के दिग्गज नेता हैं और वर्ष 1992 के अलकतरा घोटले में सीबीआई के विशेष जज अनिल कुमार मिश्र की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि इलियास हुसैन मौजूदा समय में बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। वर्ष 1992 में हुसैन पर करीब 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। इससे बिहार सरकार को 18 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई थी। इस घोटाले में पूर्व मंत्री इलायस के अलावा उनके निजी सचिव सहाबु्द्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था।
45 गवावों के बयान किए गए दर्ज
आपको बता दें कि करीब 25 वर्ष पुराने इस मामले में सीबीआई ने कुल 45 गवाहों को अदालत में पेश किया और उनके बयान को दर्ज कराया। इससे पहले बीते 24 सितंबर को पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत आठ आरोपियों के बयान को सीबीआी कोर्ट में दर्ज किए गए थे। जबकि 15 सितंबर को अभियोजन साक्ष्य बंद हो गया था। इस मामले में अंतिम गवाह के रूप में सीबीआई की ओर से मामले के जांच अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट में गवाही दी। जिसके बाद सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इलियास को चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Published on:
27 Sept 2018 04:11 pm
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