28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव, गुजरात हाईकोर्ट में अपील खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की हार्दिक पटेल की याचिका 2015 के मेहसाणा दंगे में आरोपी हैं हार्दिक पटेल जामनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की लगाई जा रही थी कयास

less than 1 minute read
Google source verification
Hardik Patel

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव, गुजरात हाईकोर्ट में अपील खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2015 के मेहसाणा दंगे में हुई सजा को निलंबित करने की मांग की थी।

सजा की वजह से नहीं आजमा सकेंगे लोकसभा में किस्मत
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का सीधा असर राज्य में लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा की वजह से आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

हरियाणा: राहुल गांधी की चुनावी हुंकार- 'जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं नरेंद्र मोदी'

पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए थे हार्दिक

हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता ने गुजरात की जामनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को उन्हें वहां से चुनाव लड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया था।

हार्दिक के खिलाफ राज्य सरकार

हार्दिक के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए विधायक व सांसद जैसे लोक प्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं है। सामाजिक प्रतिनिधि होने और लोकसभा का चुनाव लड़ने होने के कारण किसी को दोषी ठहराए जाने को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।