29 सितंबर को होगा मतदान राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन (Bihar Panchayat chunav) के बाद नियमों के अनुसार 14 सितंबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 18 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। आयोग ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 29 सितंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को होगी।
नामांकन के लिए प्रशासन की तैयारी नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रखंड के बीडीओ निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं पर नॉमिनेशन प्रक्रिया सहयोग के लिए कई नामित सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। यहां पर जिला परिषद पद के प्रत्याशी को छोड़कर सभी पदों के लिए नामांकन होंगे। जिला परिषद के अभ्यर्थी SDO के पास जाकर नामांकन करेंगे।
नामांकन प्रक्रिया में कोई समस्या न हो इसे लेकर प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है।
नारेबाजी पर होगा प्रतिबंध नामांकन के वक्त चुनाव आयोग से जारी तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र के ही किसी शख्स को प्रस्तावक के रूप में ले जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर आरक्षित उम्मीदवार से जाति प्रमाण पत्र की कापी जमा कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार नामांकन स्थल पर किसी भी तरह की नारेबाजी करने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही हर उम्मीदवार के नामांकन के दौरान वीडियोग्राफी होगी। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।