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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, किरण बेदी को मिली बड़ी राहत

एलजी को दैनिक कामकाज में हस्‍तक्षेप का अधिकार नहीं है केंद्र ने मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता लक्ष्‍मीनारायण को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, किरण बेदी को मिली बड़ी राहत

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुडुचेरी की उपराज्‍यपाल किरण बेदी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि उप राज्यपाल किरण बेदी पुडुचेरी सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्‍तक्षेप नहीं कर सकतीं। शीर्ष अदालत ने एलजी और सीएम के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी विवाद में कांग्रेस नेता के लक्ष्मीनारायणन को भी नोटिस जारी किया है। लक्ष्‍मीनारायणन ने ही मद्रास HC में याचिका दायर कर एलजी किरण बेदी पर पुडुचेरी में समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया था।

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केंद्र ने की थी तत्‍काल सुनवाई की मांग

मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष इस मुद्दे पर तत्‍काल सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

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2016 से जारी है सीएम और एलजी के बीच विवाद

आपको बता दें कि 2016 से पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और एलजी किरण बेदी के बीच प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में सीएम नारायणसामी का दावा है कि एलजी सरकार के कामकाज में सीमा से परे जाकर हस्‍तक्षेप करती हैं। उनके हस्‍तक्षेप से राज्‍य में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। एलजी के निरंकुश के विरोध में सीएम नारायणसामी धरने पर बैठे थे। सीएम के आंदोलन शुरू करने के बाद यह झगड़ा कम होने के बजाय बढ़ गया।