परिवादी ने इसी प्रकरण को 28 जून 2018 को पुन: नम्बर पर लेकर सुनवाई का निवेदन किया। जिसे निर्णित कर खारिज करते हुए स्थाई लोक अदालत ने समस्त तथ्यों, परिस्थितियों का अवलोकन किया। जिसमें यह पाया कि प्रार्थी इस तरह के परिवाद पेश करने का आदी है।
बीएसएनएल के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज जिला स्थाई लोक अदालत ने दिया आदेश
प्रतापगढ़•Mar 22, 2019 / 12:11 pm•
Ram Sharma
बार-बार करता था मुकदमा दायर, कोर्ट ने लगाई फटकार