
कोका कोला
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने टैक्स बकाया के मामले में हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी को राहत देने से इनकार करते हुए उसे बकाया टैक्स का तय भुगतान करने का आदेश दिया है। जस्टिस एसपी केशरवानी ने कंपनी की ओर से दायर पुनरिक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया और याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि एक हजार करोड़ वाली कंपनी को आर्थिक संकट में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा है कि उसे गाजियाबाद टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 प्रतिशत बकाया टैक्स जमा कराने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं दिखती।
हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज कंपनी के खिलाफ 48 करोड़ 98 लाख 10 हजार 83 रुपये वैट टैक्स व 72 लाख 20 हजार रुपये इंट्री टैक्स वसूली की कार्यवाही हुई। विभाग ने कंपनी को इसका 50 प्रतिशत ही जमा करने को कहा। कंपनी ने इसके खिलाफ गाजियाबाद टैक्स अधिकरण में अपील की। अपीलीय अधिकारियों ने 75 फीसदी की छूट देते हुए केवल 25 फीसदी जमा करने का आदेश दिया।
इसे भी कंपनी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए एक याचिका दाखिर करते हुए बकाया टैक्स (2014-15) न वसूले जाने की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी सुनवायी की और इस पुनरिक्षण याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एक हजार करोड़ के टर्न ओवर वाली इतनी बड़ी कंपनी को आर्थिक संकट में नहीं माना जा सकता। कंपनी पर यह टैक्स 2014-15 का बकाया है। विभाग की मानें तो कंपनी आर्थित तंगी का बहाना बनाकर बकाया का 25 प्रतिशत भी नहीं जमा करना चाहती।
By Court Correspondence
Published on:
01 May 2018 09:26 pm
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