23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गाजियाबाद के टेक बिल्डर्स के फ्लैट बेचने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

टेक बिल्डर्स के फ्लैट बेचने पर हाईकोर्ट की रोक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मांगा जवाब।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

प्रयागराज

•

image

Mohd Rafatuddin Faridi

•

Updated: 9 Apr 2018, 11:09 PM IST

Techman Buildwel

टेकमैन बिल्डवेल

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने गाजियाबाद के टेकमैन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची बिल्डर किसी भी प्रकार से निर्मित भवन में तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। कोर्ट ने इसी के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार निगम की खण्डपीठ ने टेकमैन बिल्डवेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जारी करोड़ों की वसूली नोटिस को चुनौती दी गयी है। याची बिल्डर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 11 हजार वर्ग गज में निर्माण करा रहा है। याची का कहना था कि वह इतनी बड़ी रकम जमा करने में असमर्थ है। इस पर कोर्ट ने याची को अपने फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है तथा जो फ्लैट बेचे गये हैं उनका कब्जा नहीं देने को कहा गया है। यही नहीं कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिया है कि वह याची बिल्डर को कम्पलीशन सर्टिफिकेट न दें। याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

By Court Correspondence

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग