
टेकमैन बिल्डवेल
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने गाजियाबाद के टेकमैन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची बिल्डर किसी भी प्रकार से निर्मित भवन में तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। कोर्ट ने इसी के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार निगम की खण्डपीठ ने टेकमैन बिल्डवेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जारी करोड़ों की वसूली नोटिस को चुनौती दी गयी है। याची बिल्डर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 11 हजार वर्ग गज में निर्माण करा रहा है। याची का कहना था कि वह इतनी बड़ी रकम जमा करने में असमर्थ है। इस पर कोर्ट ने याची को अपने फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है तथा जो फ्लैट बेचे गये हैं उनका कब्जा नहीं देने को कहा गया है। यही नहीं कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिया है कि वह याची बिल्डर को कम्पलीशन सर्टिफिकेट न दें। याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।
By Court Correspondence
Published on:
09 Apr 2018 11:09 pm
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