प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत दिलाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर याची अधिवक्ता से स्वयं ही पायलट प्रोजेक्ट सुझाव तैयार कर पेश करने को कहा है, ताकि विचार कर पूरे प्रदेश में लागू कराया जाए। मामले सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने बुंदेलखंड किसान यूनियन की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।